भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा देश के सभी सार्वजनिक, निजी और सहकारी बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। अगर आपने भी देश के किसी बैंक में खाता खोला है तो आरबीआई के नए नियमों को जरूर जान लें। रिजर्व बैंक ने अब तत्काल प्रभाव से बैंक के लेन-देन पर रोक लगा दी है, यानी आप कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने कहा है कि यह प्रतिबंध अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और 36(1)(ए) के तहत, आरबीआई ने एसबीएम बैंक को एलआरएस लेनदेन रोकने का निर्देश दिया है, जिसका बैंक को पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है।
काफी चिंताओं के बाद यह कदम उठाया
रिजर्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आरबीआई ने बैंकिंग अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसबीएम बैंक के ट्रांजेक्शन को निलंबित करने का फैसला किया है। काफी मशक्कत के बाद यह कार्रवाई की गई है।
आपको बता दें कि एसबीएम बैंक मॉरीशस में स्थित एसबीएम होल्डिंग्स की सहायक कंपनी है। SBM Group एक वित्तीय सेवा समूह है, जो डिपॉज़िट, लोन, व्यवसाय वित्त और कार्ड सहित सेवाएँ प्रदान करता है।
3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया
एसबीएम बैंक ने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 1 दिसंबर 2018 को बैंकिंग सुविधाएं शुरू कीं। वर्तमान में देश भर में कुल 11 शाखाएं हैं। साल 2019 में नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने पर बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक बैंकों पर लगातार नजर रखता है। अगर बैंक में कोई गलती पकड़ी जाती है तो केंद्रीय बैंक द्वारा इस तरह के कठोर कदम उठाए जाते हैं। हालांकि, ग्राहकों पर इसका बहुत कम असर पड़ा है।