सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां बड़ा झटका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां की याचिका कि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए को ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और उन्हें निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।
अपने वकील कपिल सिब्बल के जरिये कोर्ट में पेश हुए आजम खां ने कहा, “मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी।” इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा कि आजम खां के खिलाफ आपराधिक केसों को ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता वजहें चाहिए होंगी।बेंच ने सपा नेता की याचिका पर जवाब देते हुए कहा, “जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहबाद हाईकोर्ट जाने की स्वायत्ता देते हैं।” गौरतलब है कि आजम के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में एक केस में दोषी पाए जाने पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा चुकी है।