जालोर. राज्य सरकार के निर्देशानुसार घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरूपयोग, गैस सिलेण्डर की अवैध रिफलिंग व अवैध भण्डारण की रोकथाम व गैंस एजेन्सी निरीक्षण के लिए रसद विभाग के संयुक्त दल द्वारा शनिवार को रानीवाड़ा में तीन स्थानों पर कार्यवाही की गई।
जिला रसद अधिकारी पूनम चौधरी व प्रवर्तन निरीक्षक प्रदीप परिहार द्वारा महावीर एच.पी.गैस सर्विस एजेन्सी रानीवाड़ा के निरीक्षण में पायी गई अनियमितताओं पर एलपीजी आदेश-2000 के तहत नोटिस दिया गया। इसी प्रकार रानीवाड़ा बाई पास रोड़ पर सरिया देवी मंदिर के पास टीन शेड के गोदाम पर दबिश दी गई जिसमें गो गैस कंपनी के 104 भरे हुए गैस सिलेण्डर व 78 खाली सिलेण्डर व्यावसायिक श्रेणी के पाये गये जिस पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए गोदाम को सीज किया जाकर एलपीजी आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण बनाया गया।
टीम द्वारा रानीवाड़ा बाई पा रोड़ पर श्री राजाराम ट्रोली रिपेयरिंग परिसर में घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस कटिंग मशीन में लगाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना पाये जाने पर सिलेण्डर को जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रकरण बनाया गया। टीम द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही आगामी दिवसों में भी जारी रहेगी।