जालोर. मादक पदार्थों की तस्करी कर सम्पति अर्जित करने वालों पर जालोर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहली कार्यवाही जिले के कोरा गांव में शुरू की गई है।
जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचन्द्र यादव ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही एवं तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त करवाने के निर्देश के तहत चैलाराम पुत्र केराराम देवासी निवासी ग्राम कोरा पुलिस थाना भीनमाल द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अवैध सम्पति बनाना ज्ञात होने पर धारा 68 (एफ) (1) एनडीपीएस एक्ट के तहत इस्तगासा पेश किया गया, जिसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि एनडीपीएस सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया। जिस पर उक्त इस्तगासा पर बाद सुनवाई करते हुए विभाग द्वारा चैलाराम की अवैध अर्जित सम्पति प्लॉट ग्राम पंचायत कोरा किमतन 1 लाख 79 हजार 616 व 2. कोरा में स्थित निमार्णाधीन मकान मय प्लॉट किमतन 16 लाख 61 हजार 190/- रूपये की सम्पति का फ्रीजिंग का आदेश प्राप्त हुआ। जिस पर थानाधिकारी भीनमाल द्वारा तहसीलदार भीनमाल एवं हल्का पटवारी को साथ लेकर उक्त प्रोपर्टी सम्पति को जब्त की गई।
अफीम तस्करी में था लिप्त
एसपी ने बताया कि 27 जुलाई 2019 को साबीर मोहम्मद उपनिरिक्षक तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना भीनमाल मय पुलिस टीम द्वारा करड़ा चार रास्ता पर कार्यवाही करते हुए कार नं एमपी 14 बीडी 0718 को संदिग्ध प्रतीत होने पर चैक किया तो उक्त कार में तीन व्यक्ति उमेश धोबी पुत्र श्री गोपाल निवासी सेमलिया रानी पुलिस थाना सितामउ जिला मंदसौर, गोरधनलाल पुत्र चैनाराम कुमावत उम्र 28 साल निवासी सेमलिया रानी पुलिस थाना सितामउ जिला मंदसौर व दिनेश गुजराती पुत्र पुरालाल गुजराती साल निवासी सेमलिया रानी पुलिस थाना सितामउ जिला मंदसौर मध्यप्रदेश होना बताया। उक्त कार की तलाशी ली तो कार के तेल के टैंक में एक अलग खण्ड बनाकर उसमें 05.860 किलोग्राम अफीम का दूध भरा हुआ पाया गया। जिसे बरामद कर उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण संख्या 267/2019 धारा 8/18, 25 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया एवं अवैध तस्करी में प्रयुक्त वाहन कार को जब्त किया गया।
पुलिस कार्यवाहीः दौराने अनुसंधान आरोपियों ने पूछताछ में उक्त अफीम का दूध चैलाराम पुत्र केराराम देवासी निवासी ग्राम कोरा पुलिस थाना भीनमाल को सप्लाई देने हेतु जाना बताया। जिस पर चैलाराम को जुर्म धारा 8/18, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी चैलाराम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होना व अवैध तस्करी से अवैध सम्पति बनाना ज्ञात हुआ। जो आज भी चोरी-छिपे अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। जिस पर कम्पेनेंट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर विभाग न्यू दिल्ली से चेलाराम की अवैध अर्जित सम्पति सीज के आदेश प्राप्त किये गये। उक्त प्रकरण की सुनवाई अब न्यू दिल्ली में होगी।
एसपी ज्ञानचन्द्र यादव ने युवाओं से अपील है कि नशे से दूर रहे तथा इस प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध तथा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की कमाई से खुद, पत्नि, भाईबन्धुओं, रिश्तेदारों व परिवारजनों के नाम से कोई तस्कर सम्पति खरीदता है, तो पुलिस को सूचना देवें। ताकी समाज में नशा प्रवृत्ति फैलाने वालों के विरूद्ध जालोर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा सके। ऐसी सूचना जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाट्स एप्प हेल्पलाईन नम्बर 7727050726 व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नम्बर 02973-222224 पर दी जावे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जायेगी।