जालोर. सायला थाना क्षेत्र में हाल ही में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है। जिसमें बताया कि उसने एक व्यक्ति से 2001 में जमीन खरीदी थी, लेकिन करीब 20 साल बाद बेटे बेचानकर्ता के बेटे ने जमीन में से एक भूखंड किसी अन्य को षडयंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेजों से बेच कर धोखा किया। जिसके सायला थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।
पुलिस थाना सायला में ओटवाला निवासी बाबुलाल पुत्र हवताराम पुरोहित ने रिपोर्ट देकर बताया कि ग्राम सायला में ब्रदीनारायण पुत्र पोकरराम श्रीमाली निवासी सायला के मालिकाना हक की आबादी संपरिवर्तन खसरा नम्बर 2216 रकबा 0.16 हेक्टर अर्थात 17424 वर्गफीट भूमि आई हुई थी, उक्त सम्पूर्ण भूमि को बाबूलाल ने खरीदकर 14 अगस्त 2001 को उसके व उसकी पत्नी विमलादेवी के नाम रजिन्द्री करवाई, जिसका कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। उक्त बेचान रजिस्ट्री में ब्रदीनारायण के पुत्र सुखदेव त्रिवेदी ने साक्षी के तौर पर हस्ताक्षर किये थे। उसकी रजिस्ट्री क्रमांक 108/2001 है। रिपोर्ट में बताया कि मुझे अब पता चला है कि सुखदेव त्रिवेदी, भानुप्रकाश त्रिवेदी को मुझ प्रार्थी की भूमि बेचान का संज्ञान होने के बावजूद सुखदेव त्रिवेदी व भानुप्रकाश विवेदी व नारायणसिंह पुत्र हमेरसिंह राजपुत निवासी मडगांव तहसील जालोर ने षडयंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसकी उक्त खरीदसुदा भूमि में से 25 गुणा 30 का प्लॉट नारायणसिंह पुत्र हमेरसिंह को बेचान कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री क्रमांकः 202103438101477 दिनांक 4 अगस्त 2021 को की गई है। इस तरह आरोपियों को संज्ञान में होते हुए भी कुटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके मालिकाना हक की भूमि को बेचान कर दिया है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों के विरुद्ध कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके मालिकाना हक की भूमि बेचान करने के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कराई जाए। पुलिस ने 25 अगस्त को मामला दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।