जालोर. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान इकबाल खान एवं जिला कलक्टर पूजा पार्थ के निर्देशानुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने सोमवार एवं मंगलवार को ड्रिंकिंग वाटर के सैंपल लिए। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमाशंकर भारती ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा सोमवार को सायला में मिनरल वॉटर प्लांट पर कार्यवाही की जहां कई अनियमितता पाई गई।
टीम द्वारा अमृत शुद्ध वाटर सप्लायर, बालाजी आरओ वाटर सायला, राजेश्वर आरओ सायला तथा भवानी वाटर सप्लायर सायला का निरीक्षण किया तथा पानी के सैंपल जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण के दौरान भवानी वाटर सप्लायर के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमानुसार ड्रिंकिंग वाटर प्लांट हेतु पानी की जांच करवाना अनिवार्य है साथ ही प्लांट में सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई। इस संदर्भ में भवानी वाटर सप्लायर प्लांट संचालक गोकुलराम को प्लांट का संचालन नहीं करने के लिए पाबंद करते हुए अग्रिम आदेशों तक मोटर पंप सीज किया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी हनवन्त सिंह द्वारा समस्त वाटर प्लांट संचालकों को वाटर टैंक, पानी के कैम्पर की नियमित साफ सफाई रखने और गुणवतापूर्ण पानी सप्लाई करने के लिए निर्देशित किया गया।