- अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ खान, राजस्व, पुलिस, परिवहन और वन विभाग का 15 जनवरी से संयुक्त अभियान
जालोर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में बजरी सहित विभिन्न खनिजों के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरूद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही करने के लिए टास्क फोर्स एवं टीमों के गठन को लेकर जिला कलक्टर निशान्त जैन की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्टर कक्ष में राजस्व, पुलिस, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला कलक्टर निशान्त जैन ने राजस्व, वन, पुलिस एवं परिवहन विभाग को सम्मिलित करते हुए संयुक्त जांच दलों का गठन कर अवैध खनन के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम को लेकर निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सक्षम अनुमति के बिना किए जा रहे खनन कार्यों एवं तय सीमा से अधिक किए जा रहे खनन को भी अवैध श्रेणी में मानते हुए त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि सभीं विभाग संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अवैध खनन गतिविधियों के स्त्रोत व स्थान को चिन्हित कर कार्यवाही करें ताकि जिले में अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने प्रभावी सर्विलांस, ड्रॉन द्वारा निगरानी करते हुए टास्क फोर्स टीम सदस्यों कों आपस में समन्वय कर अवैध खनन स्थलों का चिन्हीकरण करने तथा प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने की बात कही।
जिला कलक्टर निशान्त जैन ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम व प्रभावी कार्यवाही के लिए 15 जनवरी से जिले में विशेष अभियान चलाने एवं टास्क फोर्स गठन को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल, जालोर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद सीरवी, उप वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह भाटी, उप पुलिस अधीक्षक रतनाराम देवासी, खनिज अभियंता राजेन्द्र चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी जालोर छगनलाल मालवीय, जिला परिवहन अधिकारी भीनमाल अनूप चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे।
अवैध खनन के विरूद्ध आमजन इन नंबरों पर दें सूचना
जिले में अवैध खनन की रोकथाम व प्रभावी रोकथाम के लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 तथा जिला कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन नंबर 02973-222216 पर आमजन अवैध खनन के संबंध में सूचना दे सकते है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जायेगी।