- ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन व ड्राईवर एसोसिएशन सहित अन्य हितधारकों के साथ जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया संवाद
जालोर. हिट एंड रन को लेकर नए कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रति वाहन चालकों की आशंकाओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला कलक्टर निशान्त जैन व जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन व ड्राईवर एसोसिएशन सहित अन्य हितधारकों के साथ संवाद किया।
उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में हिट एंड रन को लेकर नए कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना है जिससे दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सके।
उन्होंने वाहन चालकों एवं सभी यूनियन से अपील करते हुए कहा कि वे नवीन कानून की भावना को समझे। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में वाहनों चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान वर्तमान में भी निहित है। ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य सहित वाहन चालक किसी भी प्रकार की भ्रांति, भ्रम अथवा गलतफहमी से बचें एवं अपना सहयोग प्रदान करें जिससे आवश्यक सेवाएँ बाधित न हो।
इस पर टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन सहित ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदस्यों ने पूर्ण सहयोग करने की बात कही। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित कुमार, प्रशिक्षु आईएएस दिव्यांश सिंह, जालोर उपखण्ड अधिकारी प्रमोद सीरवी, जिला परिवहन अधिकारी जालोर छगनलाल मालवीय, परिवहन निरीक्षक मनीष माथुर व अभिषेक शर्मा, रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक नमिता नारवाल, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रक यूनियन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी सहित वाहन चालक उपस्थित रहे।