जालोर । राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी-2024 के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रिक्त पदों वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव समाप्ति तक लागू रहेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह जनवरी-2024 के लिए घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत जालोर जिले में आहोर पंचायत समिति की हरजी ग्राम पंचायत तथा सांचौर जिले में बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्राम पंचायत में सरपंच तथा आहोर पंचायत समिति की बिठूडा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 एवं सायला पंचायत समिति की तालियाना ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 में वार्ड पंच के उप चुनाव करवाये जायेंगे।
सरपंच व पंच उप चुनाव के लिए कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रमानुसार आहोर पंचायत समिति की हरजी व बागोड़ा पंचायत समिति की राह ग्राम पंचायत में सरपंच पद तथा आहोर पंचायत समिति की बिठूडा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 6 एवं सायला पंचायत समिति की तालियाना ग्रा.पं. के वार्ड सं. 9 में वार्ड पंच के रिक्त पदों पर उप चुनाव करवाये जायेंगे जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अंतर्गत 26 दिसम्बर (मंगलवार) को निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जायेगी तथा 3 जनवरी, 2024 (बुधवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। 3 जनवरी, 2024 (बुधवार) को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी तथा अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापिस लिये जा सकेंगे। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 10 जनवरी, 2024 (बुधवार) को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जायेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर मतगणना करवाई जायेगी।