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जालोर जिले में धारा 144 की निषेधाज्ञा के तहत संशोधित आदेश जारी

  • राजनीतिक दल व अभ्यर्थियों द्वारा मतदान समाप्ति तक सभा, जुलूस, रैली व धरना आयोजन सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक

जालोर . जिला मजिस्ट्रेट निशान्त जैन ने जालोर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने की दृष्टि से पूर्व में जारी निषेधाज्ञा के तहत संशोधित आदेश आदेश जारी किया है।

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संशोधित आदेश के तहत जालोर जिले में 23 नवंबर को सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति की अवधि तक कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी (उम्मीदवार) सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन नहीं कर सकेंगे। कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी (उम्मीदवार) एवं अन्य कोई व्यक्ति/संगठन सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा तथा कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी (उम्मीदवार) ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। वही निषेधाज्ञा के तहत पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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