जालोर । विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान आवश्यक सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाता उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पीवीसी) पर 19 से 21 नवंबर तक पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे जहाँ वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं पर तैनात अनुपस्थित मतदाताओं को उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पीवीसी) में मतदान करना होगा जहाँ वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। इसके लिए यदि कार्मिक मतदान करने के लिए जाना चाहे तो उन्हें मतदान के लिए अनुमति दी जायेगी। आवश्यक सेवाओं संबंधी अनुपस्थित मतदाता जिले जिले में पंजीकृत है उस जिले के रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पोस्टर बैलेट जारी कर संबंधित पीवीसी पर 19 से 21 नवंबर को पोस्टल बैलेट उपलब्ध करवाकर मतदान की व्यवस्था की गई है।
जालोर जिले के आवश्यक सेवाओं में तैनात अनुपस्थित मतदाताओं के लिए विधानसभावार बनाये गये पोस्टल वोटिंग सेन्टर
जालोर जिले के आवश्यक सेवाआें में तैनात अनुपस्थित मतदाता उसके पंजीकृत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पोस्टल वोटिंग सेन्टर पर 19 से 21 नवंबर तक पोस्टर बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए जालोर जिले में विधानसभावार कुल 5 पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पीवीसी) बनाये गये हैं।
जालोर जिले की आहोर विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारी (तहसील कार्यालय आहोर) के कमरां नं. 12, जालोर विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी कार्यालय जालोर) इजलास कक्ष, भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय तहसीलदार भीनमाल के कोर्ट रूम, सांचौर विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय तहसीलदार सांचौर के कमरा नं. 1 एवं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय तहसीलदार रानीवाड़ा के कमरा नं. 2 में पोस्टल वोटिंग सेन्टर (पीवीसी) बनाये गये हैं जहाँ जालोर जिले के आवश्यक सेवाओं में तैनात अनुपस्थित मतदाता 19 से 21 नवंबर तक प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक पोस्टर बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।