जालोर. राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर मंगलवार को जिला कलक्टर जालोर एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति के कोटे को खत्म करने की मांग को लेकर राजस्व सेवा परिषद के बेनर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार गिरदावर पटवारी संघ द्वारा 28 अगस्त से हड़ताल की जा रही है।जिससे मंगलवार को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोष व्याप्त हो गया व सभी जगह राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी भी कार्यालयों से बाहर आ गये और जिला कलक्टर व उपखण्ड अधिकारियों को ज्ञापन देकर मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने व तहसीलदार के हड़ताल पर होने से आमजन के कार्य प्रभावित नहीं हो इसके लिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार का चार्ज देने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया। मंगलवार को ही संघ की मांग पर महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निर्देश पर उप पंजीयक का चार्ज कार्यालय के वरिष्ठतम मंत्रालयिक कर्मचारियों के आदेश जारी हो गये।
संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष रुस्तम खां ने बताया कि मंत्रालयिक कर्मचारियों को तहसीलदार पदौन्नति में तहसीलदार सेवा नियम 1956 लागू होने के समय से मिल रहे आरक्षण को राजस्व सेवा परिषद् द्वारा खत्म करने की बार-बार मांग की जाकर राजस्व विभाग में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 व 29 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 348 (7) के तहत प्रावधानानुसार तहसीलदार की अनुपस्थिति में रीडर (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी) को तहसीलदार का चार्ज दिया जा सकता है व पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 12 में स्पष्ट प्रावधान है कि जिला पंजीयक द्वारा किसी उप पंजीयक की अनुपस्थिति या अस्थाई पद रिक्तता में किसी व्यक्ति को चार्ज दिया जा सकता है।
जालोर के जिलाध्यक्ष संजय बोहरा ने बताया कि मंगलवार को राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर मंत्रालयिक संवर्ग के तहसीलदार पद पर पदौन्नति के प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने व राजस्व सेवा परिषद् के आन्दोलन के दौरान तहसीलदार के पद का चार्ज नियमान्तर्गत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को एवं अन्य पदों का चार्ज समकक्ष पदों को दिया जाकर आमजन को राहत प्रदान की करने की मांग की गई है।