जालोर. चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशिष्ठ न्यायालय पोक्सो ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। विशिष्ठ न्यायाधीश हुकमसिंह ने यह फैसला सुनाया।
मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि आरोपी देबावास निवासी नारायण ने फरवरी 2022 को चार वर्षीय मासूम के साथ घर में दुष्कर्म किया था। मामले में कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में सुनवाई की गई। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार आर्थिक दंड से दंडित किया है।
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