- सोशल मीडिया पर लाईसेंसी द्वारा हथियार लहराकर दहशत पैदा करने पर जांच में आपराधिक पृष्ठभूमि पाई जाने पर शस्त्र लाईसेंस किया निलंबित, हथियार होगा थाने में जमा
जालोर. कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियारों का बेजां प्रदर्शन कर रहा है तो उसके लिए खतरे वाली खबर है। उनको न केवल गिरफ्तार किया जा सकता है बल्कि लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति की ओर से इस प्रकार की हरकत की गई, जिसके विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है।
दरअसल, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधियों द्वारा अवैध रूप से हथियारों का प्रदर्शन कर आमजन में दहशत उत्पन्न करने वालों की पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोशल मीडिया पर अपना लाईसेंसी हथियार लहराने पर गंभीरता से लेकर कार्यवाही करते हुए बदमाश हीरालाल पुत्र पूनमाराम सारस्वत ब्राम्हाण निवासी रानीवाड़ा खुर्द के विरुद्ध संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना रानीवाड़ा से जांच करवाई गई तो लाईसेंस सुदा हथियार पिस्टल पुलिस आयुक्त दीमापुर नागालैंड से जारी होना पाया, जो हीरालाल द्वारा एन. एस. टी. कॉलोनी हाऊस नम्बर 129 दीमापुर के पते पर गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करवाया गया था। जबकि शस्त्र लाईसेंस धारक हीरालाल के विरूद्ध 03 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अलग-अलग पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज है। शस्त्र लाईसेंस धारक हीरालाल आपराधिक पृष्ठभूमि का होने से शस्त्र लाईसेंस निलम्बन हेतु पुलिस आयुक्त दीमापुर नागालैंड को लिखा जाकर शस्त्र लाईसेंस निलम्बन करवाया गया तथा लाईसेंस में अंकित शस्त्र पिस्टल पुलिस थाना रानीवाड़ा में जमा करने का आदेश जारी किया गया है।