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जालोर

पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए सूखा दिवस घोषित

जालोर. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रमानुसार जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के पंचों के उप चुनाव के लिए 7 मई (रविवार) को पंच व पंचायत समिति सदस्य के लिए होने वाले मतदान को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों व उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार पंच के लिए बागोड़ा पंचायत समिति की भालनी ग्राम पंचायत के वार्ड सं. 11 तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए जसवंतपुरा पं.स. की पंसेरी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 से 9 तक व राजपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 से 3 तक में 7 मई को मतदान करवाया जाना निश्चित है। वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार जिले में पंच एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए संबधित निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में 5 मई को सायं 5 बजे से लेकर मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

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मतदान दिवस पर संवैतनिक अवकाश देय होगा

जिले में पंचातयीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उप चुनाव के तहत बागोड़ा पंचायत समिति की भालनी ग्राम पंचायत के वार्ड सं. 11 तथा जसवंतपुरा पं.स. की पंसेरी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 से 9 तक व राजपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 से 3 तक में पंचायत समिति सदस्य के लिए 7 मई को मतदान होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधान अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा। अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया ऐसे किसी दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा तो ऐसे नियोजक पर 500 रूपयों तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके चुनाव क्षेत्र में मतदान दिवस 7 मई के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, उनको संवैतनिक अवकाश के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।

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सार्वजनिक अवकाश घोषित

जिला निर्वाचन अधिकारी(कलक्टर) निशांत जैन ने आदेश जारी कर रिक्त पंच व पंचायत समिति पद पर हो रहे उप चुनाव के लिए 7 मई को संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

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जसवंतपुरा पंचायत समिति की पंसेरी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 9 तक व राजपुरा ग्रा.पं. के वार्ड सं. 1 से 3 तक में पंचायत समिति सदस्य तथा बागोड़ा पंचायत समिति की भालनी ग्रा.पं. के वार्ड सं. 11 के लिए 7 मई को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है साथ ही पुर्नमतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र या क्षेत्रों में पुर्नमतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

 

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