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24 अप्रेल से 30 जून तक प्रशासन गाँवों व शहरों के संग अभियान के शिविरों के अतिरिक्त जिले में लगेंगे 50 स्थाई महंगाई राहत कैंप
जालोर. राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए जिले में 24 अप्रेल से 30 जून, 2023 तक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जायेगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कई जनोपयोगी घोषणाएँ की गई हैं। इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुँचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए 24 अप्रेल से 30 जून, 2023 तक प्रति सप्ताह सोमवार से शनिवार तक (6 दिन) प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक महंगाई राहत कैंप आयोजित किये जायेंगे। इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गाँवों के संग अभियान एवं शहरी क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जायेगा। इन अभियानों में लगने वाले प्रत्येक दो दिवसीय शिविर के साथ-साथ महंगाई राहत कैंप (मोबाईल कैंप) लगाए जायेंगे। इसके साथ ही जिले के 38 ग्रामीण व 12 शहरी क्षेत्रों सहित कुल 50 महंगाई राहत कैंपों का भी आयोजन किया जायेगा।
योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए यह दस्तावेज लाने होंगे आवश्यक
महंगाई राहत कैंपों के दौरान गैस सिलेण्डर योजना के तहत पात्र परिवार को 500 रू. में गैस सिलेंडर के लाभ के लिए गैस कनेक्शन नंबर व एजेन्सी का नाम, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत प्रतिमाह 100 यूनिट तक के घरेलू उपभोग पर निःशुल्क बिजली एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत 2000 यूनिट तक प्रतिमाह कृषि बिजली उपभोग पर निःशुल्क बिजली के लिए बिल पर अंकित कनेक्शन नंबर (के नंबर), मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (प्रत्येक वर्ष मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार) के लिए जॉब कार्ड नंबर, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत पात्र परिवार को प्रतिमाह राशन के साथ निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्र के परिवार को प्रत्येक वर्ष 125 दिवस का रोजगार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रूपये पेंशन प्रतिमाह के साथ ही पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत परिवार को दो दूधारू गौवंशीय पशुओं की अकाल मृत्यु पर प्रति पशु 40 हजार रूपये का बीमा कवर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवर 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपये सालाना एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत परिवार के लिए दुर्घटना बीमा राशि 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये के लाभ के लिए जन आधार नंबर आवश्यक दस्तावेज के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत करना होगा। इन कैंपों में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इन योजनाओं के संबंध में घोषित किये गये नये लाभ या बढ़े हुए लाभ केवल उन्हीं परिवारों या लाभार्थियों को देय होंगे, जो महंगाई राहत कैंपों में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
योजनाओं का लाभ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से ही मिलेगा
राज्य सरकार द्वारा योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की तिथि का कलेण्डर निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार 1 अप्रेल, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना के लिए 1 अप्रेल, 2023 को, 1 मई, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लिए 1 जून, 2023 को, 1 मई, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के लिए 1 जून, 2023 को, 25 मई, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के लिए 25 मई, 2023 को, 1 मई, 2023 से प्रारंभ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 1 जून, 2023 को, 30 मार्च से प्रारंभ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 मार्च, 2023 को एवं 30 मार्च, 2023 से प्रारंभ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 मार्च, 2023 को लाभ प्रारंभ की तिथि निर्धारित किया गया है। महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित दिनाँक से ही लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी परिवारों को 25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार उन दिन से मिलेगा, जिस दिन वह परिवार मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेगा। इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में शहरी क्षेत्र के परिवार को 125 दिवस का रोजगार मिलेगा तथा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजनान्तर्गत लाभ प्रारंभ की तिथि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित की जायेगी।
महंगाई राहत कैंपों की जानकारी वेबसाइट व टोल फ्री नंबर पर मिल सकेंगी
कैंपों के दौरान रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क होगा तथा रजिस्ट्रेशन किये जाने पर इसकी सूचना तुरन्त ही एसएमएस द्वारा दी जायेगी। महंगाई राहत कैंपों के लिए वेबसाईट mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in भी तैयार की गई है जिस पर आमजन को कैंप स्थलों की जानकारी उपलब्ध हो सकेंगा। महंगाई राहत कैंपों की सम्पूर्ण जानकारी टोल फ्री नंबर 181 पर भी उपलब्ध होगा।
कोई भी लाभार्थी/परिवार राज्य में किसी भी स्थान पर करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
किसी भी ग्राम पंचायत, वार्ड, शहरी निकाय, जिले का परिवार या लाभार्थी राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोई भी लाभार्थी महंगाई राहत कैंप के दस लाभ उसकी ग्राम पंचायत/वार्ड के शिविर के सम्पन्न होने के बाद भी स्थाई कैंपों के माध्यम से उठा सकता है। कैंप के दौरान लाभार्थी परिवार के जन आधार कार्ड में सम्मिलित कोई भी सदस्य उपस्थित होकर योजनाओं के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैं, इसके लिए लाभार्थी को स्वयं का आना अनिवार्य नहीं है।