DDT News
अपराधजालोर

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में युवक को बीस साल की सजा सुनाई

जालोर. विशिष्ट न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए 12 अप्रेल को एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला भीनमाल थाना क्षेत्र का है।

विज्ञापन

विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि आरोपी सेवड़ी निवासी बरकत खान पुत्र सुभान खान के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने सुनवाई करते हुए आरोपी बरकत खान को 20 साल की सजा व 25 हजार आर्थिक दंड दिया है। अभियुक्त बरकत खान के विरुद्ध पुलिस थाना भीनमाल में वर्ष 2000 में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।

Advertisement

Related posts

किसी पद के लिए नहीं, संगठन के लिए काम करो, तभी मान बढ़ेगा – जिला प्रभारी महेंद्र बोहरा

ddtnews

कांग्रेस की उबली सियासत पर बोलने से बची वसुंधरा राजे, बोली- मंदिर में आई हूं, राजनीति पर बाद में बोलूंगी…,

ddtnews

जालोर के हिस्ट्रीशीटर भैराराम वाल्मीकि की चाकूबाजी में जान गई

ddtnews

माही के पानी के लिए गांव-गांव रथ यात्रा निकालने का किया निर्णय

ddtnews

हीटवेव को लेकर पीएचसी व सीएचसी स्तर पर तैयार किए गए एसी-कूलर युक्त डेडिकेटेड वार्ड

ddtnews

अरविंदकुमार फिर से बने जालोर कोतवाल, शाबाशी पाने वाले पन्नालाल को ट्राफिक की जिम्मेदारी

ddtnews

Leave a Comment