जालोर. विशिष्ट न्यायालय ने पोक्सो एक्ट में सुनवाई करते हुए 12 अप्रेल को एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला भीनमाल थाना क्षेत्र का है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक मुमताज अली ने बताया कि आरोपी सेवड़ी निवासी बरकत खान पुत्र सुभान खान के विरुद्ध नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने सुनवाई करते हुए आरोपी बरकत खान को 20 साल की सजा व 25 हजार आर्थिक दंड दिया है। अभियुक्त बरकत खान के विरुद्ध पुलिस थाना भीनमाल में वर्ष 2000 में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है।
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