जालोर.पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की सजा सुनाते हुए 25 हजार जुर्माना लगाया है।विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने मंगलवार को नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366, 346 और 5(एल)6 पाॅक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि नाबालिग की मां ने भाद्राजून पुलिस थाने में 23 फरवरी 2021 को रिपोर्ट पेश कर बताया कि 21 फरवरी 2021 को सुबह उसके पीहर झंवर गई थी। उसके घर पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को छोड़कर गई थी। उसके घर के पड़ोस में घर पर सुरेश कुमार उर्फ कार्तिक यादव पुत्र रामकिशन निवासी उमरैन जिला अलवर आता जाता था और कार्तिक यादव भोरडा गांव में पिछले 7-8 वर्ष से जेसीबी पर काम कर रहा था, जो 22 फरवरी 2021 को दिन में उसकी नाबालिग पुत्री को जबरन अपहरण कर ले गया था। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान परिवादिया और अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कार्तिक यादव के घर उमरैन से दस्तयाब किया गया था। जिसके बाद नाबालिग के पुलिस और न्यायालय में बयान के आधार पर आरोपी कार्तिक यादव जबरन अपहरण कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले दोषी पाया गया।
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